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अब एम्बूलेंस चालक नहीं वसूल सकेंगे मनमाना किराया, दरें निर्धारित: जिलाधिकारी

कासगंज-डीवीएनए। जिलाधिकारी चन्द्र प्रकाश सिंह द्वारा कोविड-19 के संक्रमितों के उपचार हेतु उनके आवास तथा चिकित्सारत हाॅस्पीटल से रैफरल हाॅस्पीटल तक मरीजों को ले जाने हेतु एम्बूलेंस चालकों द्वारा मरीजों के परिजनों से मनमानी दर से किराया वसूलने की शिकायतों को काफी गंभीरता से लिया जा रहा है।
जिलाधिकारी द्वारा द एपीडेमिक डिजीज एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एवं उ0प्र0 महामारी कोविड-19 विनियमावली-2020 के अंतर्गत आदेश जारी कर जनपद कासगंज में कोविड-19 संक्रमित मरीजों के इलाज हेतु उपयोग में लाये जाने वाली एम्बूलेंस के किराये की दरें निर्धारित कर दी गई हैं। जिससे आम जनता को निर्धारित शुल्क पर एम्बूलेंस वाहन की सुविधा सुगमता से उपलब्ध हो सके। जारी आदेशों केे अनुसार आॅक्सीजन रहित एम्बूलेंस का किराया 10 कि0मी0 की दूरी तक एक हजार रू0 तथा उसके पश्चात 100 रू0 प्रति कि0मी0 की दर निर्धारित किया गया है। आॅक्सीजन युक्त एम्बूलेंस का किराया 10 कि0मी0 तक की दूरी के लिये 1500 रू0 तथा उसके बाद 100 रू0 प्रति कि0मी0 की दर से लिया जा सकेगा। इसी प्रकार वेन्टीलेटर सपोर्टेडध्वाई पैप एम्बूलेंस के लिये 10 कि0मी0 तक का किराया 2500 रू0 तथा उसके बाद 200 रू0 प्रति कि0मी0 की दर से निर्धारित किया गया है। यह दरें प्रति ट्रिप के अनुसार ही देय होंगी। मरीजों को कोविड हाॅस्पीटल पहुंचाने के उपरांत एम्बूलेंस की वापिसी का किराया अनुमन्य नहीं होगा।
जिलाधिकारी ने कहा कि कोविड-19 संक्रमित मरीज अथवा उनके परिजन उक्त निर्धारित दरों से अधिक दर धनराशि लिये जाने की शिकायत पुलिस हेल्पलाइन नं0 112 व पुलिस कंट्रोल रूम नं0 9454417386 पर दर्ज करा सकते हैं। इन व्यवस्थाओं के लिये सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी राजेश राजपूत मोबा0नं0 980715777 को नोडल अधिकारी बनाया गया है। अपर जिलाधिकारी द्वारा उक्त व्यवस्था का अनुश्रवण किया जायेगा। इस सम्बन्ध में किसी भी समस्या की शिकायत इन्टीग्रेटेड कोविड कमाण्ड एण्ड कंट्रोल सेन्टर के मोबा0नं0 8791292672 पर की जा सकती है।

Digital Varta News Agency

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