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सहकारी समितियों के बकायेदार नहीं लड़ पायेंगे पंचायत चुनाव

कासगंज। (डीवीएनए)जिला मजिस्ट्रेट चन्द्र प्रकाश सिंह ने कहा कि उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 की शाखाओं से वितरित ऋण की वसूली समय से नहीं हो पा रही है। अग्रेतर जिला सहकारी बैंक लि0 एटा से वित्त पोषित सहकारी समितियों से वितरित हुये ऋण में से पुराने वितरित ऋण की वसूली अत्यंत असंतोषजनक है।
 निकट भविष्य में पंचायत चुनाव होने वाले हैं जिसमें बड़ी संख्या में उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 की शाखाओं एवं जिला सहकारी बैंक लि0 एटा की जनपद कासगंज में कार्यरत शाखाओं तथा सम्बद्व सहकारी समितियों के बकायेदार/वारिसान के प्रत्याशी के रूप में निर्वाचन लड़ने की संभावना है।
जिला मजिस्ट्रेट  सिंह ने जिला पंचायतराज अधिकारी, बैंक अधिकारियों एवं समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आगामी पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों के नामांकन के समय उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 की शाखाओं एवं जिला सहकारी बैंक लि0 एटा की जनपद कासगंज में कार्यरत शाखाओं तथा सम्बद्व सहकारी समितियों, से नो ड्यूज-अदेय प्रमाण पत्र अवश्य लिया जाना सुनिश्चित करें।
 जिला मजिस्ट्रेट  सिंह ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। सहकारी समितियों एवं सहकारी बैंकों के कर्जदार/बकायेदार पंचायती चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। पंचायती चुनाव में दावेदारी करने के लिये प्रत्याशियों को पहले सहकारी समितियों, जिला सहकारी बैंक एवं भूमि विकास बैंक से लिया गया कर्जा चुकाना होगा।
अन्यथा उन्हें चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जायेगा। सहकारिता विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सहकारिता के कर्जदारों की पंचायत चुनावों में दावेदारी निरस्त करने के फरमान जारी कर दिये हैं।
सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्घक सहकारिता कासगंज शेखर सेगर ने बताया कि जनपद कासगंज में 36 सहकारी समितियों के लगभग 7773 से अधिक सदस्य बकायेदार हैं। जिन पर लगभग 13.52 करोड़ रू0 का कर्जा है। कर्जदार बने किसानों ने समय पर कर्ज की अदायगी नहीं की है।
 उन्होंने समस्त बकायेदार किसानों से अनुरोध किया है कि सहकारी समितियों का बकाया जल्द जमा कर दें। अन्यथा अदेय प्रमाण पत्र मिलने में समस्या होगी। ऐसे बकायादारों के नामांकन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
संवाद:- नूरुल इस्लाम

Digital Varta News Agency

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