महाराजगंज (डीवीएनए)। सिसवा बाजार को नगर पंचायत से नगर पालिका परिषद बनने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका में कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है, हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके अनुसार महाराजगंज के जिला अधिकारी को नगर पालिका परिषद सिसवा बाजार का 3 माह के भीतर चुनाव कराने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि नगरपालिका गठित हुए 1 साल बीत गए, चुनाव कराने की जिलाधिकारी की वैधानिक जिम्मेदारी है, ऐसा न कर जिलाधिकारी ने वैधानिक कर्तव्य का पालन नहीं किया है, जो आदेश न्यायमूर्ति संजय यादव एवं न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने अनूप कुमार पाठक व अन्य की जनहित याचिका पर अधिवक्ता मान बहादुर सिंह को सुनने के बाद दिया है।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि परिषद में प्रशासक नियुक्त किए जाने का आदेश देने की आवश्यकता नहीं है, क्यों कि गठन होने पर जिला अधिकारी या कमेटी कार्यभार संभालने लगती है, नगर पंचायत का उच्चीकृत करके नगर पालिका परिषद गठन की अधिसूचना जारी होते ही पंचायत स्वतः समाप्त हो जाती है, इसे नगर पंचायत को भंग करने का आदेश जारी नहीं किया जा सकता, 31 दिसंबर 2019 को सिसवा बाजार नगर पालिका परिषद गठन की सूचना जारी हो चुकी है, जिलाधिकारी का दायित्व है कि वह चुनाव कराने की प्रारंभिक व्यवस्था करें।
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हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: सिसवा नगर पालिका परिषद में चुनाव कराने का दिया निर्देश
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