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बेटी से बलात्कार के आरोप में पिता को आजीवन कारावास

मथुरा (डीवीएनए)। नाबालिग बेटी के साथ दुराचार करने वाले कलयुगी पिता को अपर जिला जज पोस्को कोर्ट प्रथम अंचल लवानियां ने आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियुक्त गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में बंद है।
शहर कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले पति के खिलाफ उसकी पत्नी ने नाबालिग बेटी के साथ दुराचार करने की रिपोर्ट 8 अगस्त 2018 को दर्ज कराई थी। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। मामले की सुनवाई अपर जिला जज पोस्को कोर्ट प्रथम अंचल लवानियां की अदालत में हुई। अदालत ने कलयुगी पिता धीरज गुप्ता को सश्रम आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। एडीजीसी अभिषेक कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद से ही अभियुक्त जेल में है। नाबालिग बेटी के साथ दुराचार करने वाले के खिलाफ उसकी पत्नी और बेटे ने अदालत में गवाही दी।

Digital Varta News Agency

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