मुरादाबाद। डीवीएनए
अधिवक्ता ने तहसीलदार पर लगाया 10 हज़ार की रिश्वत मांगने व उसके साथ गाली गलौच तथा मारपीट करने का आरोप। कोतवाली पुलिस को दी तहरीर।
मामला मुरादबाद की ठाकुरद्वारा तहसील का है। थाना डिलारी क्षेत्र के ग्राम चंदुपुरा निवासी और अधिवक्ता योगेंद्र यादव ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर शिकायत की है कि बीती 9 दिसम्बर को खनन की परमिशन होने के बाद भी तहसीलदार ठाकुरद्वारा ने शरीफनगर निवासी परवेज़ पुत्र शरीफ के ट्रेक्टर ट्राली को तहसीलदार ने अकारण पकड़ कर सीज़ करा दिया था।
इस मामले में 12 दिसंबर को पीड़ित पक्ष ने न्यायालय से ट्रैक्टर ट्रॉली को रिलीज करने के आदेश जारी कराये थे। आरोप है कि पंजिकृत स्वामी के हक में आदेश के बाद भी तहसीलदार ने ट्रैक्टर ट्रॉली को नही छोड़ा तथा उक्त परवेज़ को शांतिभंग के आरोप में चालान करा दिया।
अधिवक्ता का आरोप है कि15 दिसम्बर को परवेज़ ट्रैक्टर ट्रॉली लेने तहसील पंहुचा तो अचानक वंहा तहसीलदार ने पंहुच कर ट्रैक्टर ले जाने से मना कर दिया तब परवेज़ द्वारा अधिवक्ता को बुलाया गया।
आरोप है कि अधिवक्ता से तहसीलदार द्वारा ट्रैक्टर को छोड़ने के लिए 10 हज़ार रुपए की मांग की गई और मना करने पर अधिवक्ता से गाली गलौच की गई। अधिवक्ता द्वारा घटना की शिकायत कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर की गई है।
Digital Varta News Agency