कानपुर। पति की मौत के बाद ससुरालीजनों की प्रताड़ना का शिकार बहू की ओर से दी गई भरण-पोषण की अर्जी पर कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।
पारिवारिक न्यायालय तृतीय की अपर प्रमुख न्यायाधीश चंद्रशीला ने बहू को प्रतिमाह 15 हजार रुपये भरण-पोषण भत्ता देने का आदेश सास को दिया है। ससुर और पति की मौत के बाद कोर्ट ने सास को बहू के भरण-पोषण के लिए जिम्मेदार माना है।
चकेरी के न्यू आजाद नगर निवासी पूनम मिश्रा का विवाह कायमगंज (फर्रुखाबाद) निवासी मुन्नी देवी के बेटे हरिओम मिश्रा के साथ 12 जुलाई 2016 को हुआ था। पूनम का कहना है कि शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा।
शादी के पांच माह बाद ही 10 दिसंबर को पति की मौत के बाद सास व देवरों का बर्ताव और खराब हो गया। ससुर की मौत शादी के पहले ही हो चुकी थी।
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