हाईकोर्ट ने दंगे के आरोपी सांसदों, विधायकों और अन्य राजनेताओं को विधानसभा चुनाव लड़ने से रोकने की मांग में दाखिल याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है कि किसी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने के आधार पर उसे चुनाव लड़ने से रोका जाए। याचिका में कहा गया था कि बिजनौर से भाजपा सांसद कुंवर भारतेंदु सिंह, सरधना के विधायक संगीत सिंह सोम, शामली से विधायक सुरेश राणा, पूर्व सांसद कादिर राणा, चरथावल के विधायक नूल सलीम राणा, मौलाना जमील और कांग्रेस नेता सईदुज्जमां को विधानसभा चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करने से रोकने का निर्देश दिया जाए क्योंकि ये सभी मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपी हैं। याचिका में इन सभी राजनेताओं को भी पक्षकार बनाया गया था।
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Election दंगे के आरोपी भी लड़ सकेंगे चुनाव
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